वोल्टास मज़दूरों के संघर्ष में मिली अहम जीत, प्रबंधन को 4 लाख रु जमा कराने के आदेश

उत्तराखंड के रूद्रपुर स्थित वोल्टास कंपनी ने 25 सितम्बर 2019 को मज़दूर संघ अध्यक्ष समेत 8 मज़दूरों की अवैध तरीके से वेतन का भुगतान किए बिना गेटबंदी कर दी थी।

नौ महीने से ये मज़दूर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। मज़दूरों के बकाया वेतन के सम्बन्ध में नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 लाख रुपए कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है।

इसके पहले फरवरी महीने में भी उच्च अदालत के आदेश पर प्रबंधन को तीन लाख रुपए कोर्ट में जमा करना पड़ा था।

दरअसल, मांगपत्र के विवाद के चलते वोल्टास कंपनी ने 25 सितम्बर, 2019 को यूनियन अध्यक्ष, महामंत्री सहित 8 मज़दूरों की अवैध तरीके से गेटबंदी कर दी थी, जिसके अवैध घोषित होने के बाद श्रम विभाग ने मज़दूरों के दो माह के बकाया वेतन की आरसी कटी थी।

श्रम विभाग के ख़िलाफ़ प्रबंधन उच्च न्यायालय गया था, जहाँ इस आदेश पर रोक के साथ अदालत ने 3 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन लॉकडाउन के कारण मज़दूरों को पैसा नहीं मिल पाया है।

वोल्टास कंपनी में, वोल्टास मज़दूर यूनियन के माँग पत्र पर 10 दिसंबर 2017 से औद्योगिक विवाद चल रहा है।

इस बीच कंपनी प्रबंधन ने मज़दूरों की अनेक सुविधाएं और वेतन में कटौतियाँ कीं, जिसके खिलाफ संघर्ष चलता रहा। प्रबंधन ने एक स्थाई श्रमिक को निलंबित किया, फिर बर्खास्त कर दिया। कई ठेका मज़दूरों को नौकरी से बेदखल कर दिया।

प्रबंधन ने 25 सितंबर 2019 को यूनियन के 8 मज़दूरों की गैरकानूनी गेट बंदी और वेतन बंदी कर दी थी, जिसे बाद में प्रबंधन ले ऑफ कहने लगा, हालांकि उसने कथित लेऑफ़ का भी कोई भुगतान नहीं किया।

विरोध के बाद श्रम विभाग द्वारा प्रबंधन के ले ऑफ को गैरकानूनी घोषित करना पड़ा।

कामबंदी गैरकानूनी घोषित होने के बाद श्रम विभाग ने 5 फरवरी को बकाया दो माह के वेतन की आरसी जारी कर दी। प्रबंधन इसके खिलाफ उच्च न्यायालय नैनीताल चला गया था।

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