बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को जीएसटी के तहत निबंधित सभी करदाताओं को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दते हुए कहा कि अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क या दंड के कर का भुगतान व विवरणी दाखिल कर सकेंगे। मोदी ने कहा, पांच करोड़
से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का कर भुगतान व विवरणी बिना किसी ब्याज, विलंब शुल्क और दंड के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे। बिहार में इसका लाभ कुल करदातओं के करीब 85 प्रतिशत यानी 2़ 75 लाख लोगों को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क व दंड के कर सकेंगे, लेकिन उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कम्पोजिशन स्कीम के तहत निबंधित करदाताओं को जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य जीएसटी में जाना है, के विकल्प चुनने की अवधि को भी 31 मार्च से 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है। ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान व विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी सूचना, अधिसूचना, अपील, विवरणी, आवेदन व अन्य दस्तावेज जिन्हें 20 मार्च से 29 जून तक दाखिल करना था, की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है।