फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए रूस ने बनाया कानून

मास्को:  रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाने वाली फर्जी खबरों और भड़काऊ जानकारी के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने और ऐसा करने वालों को दंडित करने के लिए दो कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को रूस के आधिकारिक सूचना पोर्टल पर यह कानून प्रकाशित किए गए। यह कानून उन सूचनाओं के प्रसार पर प्रतिबंध लगाएगा जो ‘विश्वसनीय रिपोर्ट की आड़’ में लोगों के जीवन या स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक कामकाज के संचालन में बाधा डालती हैं।

इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले शख्स पर 30 हजार से चार लाख रूबल (466-6,215 डॉलर), अधिकारियों पर 60 हजार से 9 लाख रूबल (932-13,985 डॉलर) और कानूनी संस्थाओं पर दो लाख से 1.5 मिलियन रूबल (3,108-23,309 डॉलर) तक भिन्न-भिन्न प्रकार का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कानूनों के तहत अभियोजकों के पास फर्जी समाचारों के कारण खतरे के मानदंड निर्धारित करने की शक्ति भी होगी।अभियोजकों को अगर झूठी और समाज के लिए खतरनाक जानकारी ऑनलाइन मिलती है तो वे दूरसंचार वॉचडॉग रोजकोमनादजोर से अनुरोध कर सूचना स्रोतों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

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