सरकार अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए ‘रोको -टोको ‘ कार्यक्रम चलाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाए मास्क उपलब्ध कराँएगी और संबंधित से 20 रूपये प्रति मास्क की दर से राशि वसूल करेगी।
कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में बेहतर कार्य कर रहीं स्वयंसेवी संस्थानों का चयन करेंगे। चयन करते समय संस्थान में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्थान की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को ध्यान में रखा जायेगा।
कलेक्टर ऐसे सार्वजनिक स्थलों, जहाँ पुलिस द्वारा चौकियाँ लगाई जाती हैं, का चयन करेंगे। इन स्थलों पर चयनित संस्थानों को मास्क के प्रचार -प्रसार के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित संस्थाओं को ‘जीवन शक्ति योजना’ में निर्मित 100 मास्क क्रेडिट पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
मास्क के विक्रय होने पर संस्था सम्बंधित नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी को 11 रूपए प्रति मास्क की दर से भुगतान करेगी। किसी भी समय संस्थान के पास एक समय में 100 मास्क क्रेडिट के रूप में रखे जा सकेंगे।