प्रयागराज, – पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है ग्राम पंचायत चुनाव हर हाल में 30 अप्रैल तक करा लिया जाएं ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके।
लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव 2021 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को यूपी में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी है. कोर्ट ने प्रधानी के साथ-साथ मई में ब्लॉक प्रमुख चुनाव कराने के लिए कहा. जस्टिस एसएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है|
गौरतलब है कि विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को कराने के लिए समय सीमा तय कर दी. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव संपन्न कराएं जाएं.