15 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में लागू होगा ‘ग्रैप’, जानें क्या है ये

दिल्ली-एनसीआर को सर्दियों में होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए ‘ग्रैप’ यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 15 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत डीजल जेनरेटर सेट व स्टोन क्रशर आदि पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि, प्रदूषण के बढ़ने के साथ ही अलग-अलग प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा।

पहले लॉकडाउन और फिर मौसम की गतिविधियों के चलते दिल्ली के लोग इस साल खासी अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। पांच वर्षों में दिल्ली के लोगों को इतनी अच्छी हवा नहीं मिली। पिछले वर्षों की तुलना में अभी भी वायु गुणवत्ता बेहतर है।

इसके बावजूद पर्यावरण प्रदूषण निवारक प्राधिकरण (इपका) जाड़े के प्रदूषण को लेकर किसी प्रकार की कसर रखने के मूड में नहीं है। प्रदूषण के स्थानीय कारकों पर रोकथाम के लिए 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप के नियम लागू रहेंगे।

इन नियमों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ ही अलग-अलग प्रतिरोधक उपाय किए जाते हैं।

15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक डीजल जेनरेटर सेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पिछले साल डीजल जेनरेटर सेट पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद यह बात सामने आई थी कि गुरुग्राम की कई रिहायशी कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन ही नहीं हैं और यहां पर जेनरेटर से ही बिजली आपूर्ति की जाती है।

यहां छूट की मांग की गई थी। लेकिन, इस बार इस मुद्दे पर भी इपका की ओर से कोई छूट नहीं दी जाएगी। इपका प्रमुख डॉ. भूरेलाल ने बताया कि डीजल जेनरेटर सेट के मुद्दे पर पहले ही सभी राज्यों को सूचना दी जा चुकी है। इसलिए किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

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