नई दिल्ली, 11 अप्रैल| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र को 15 मई तक हरित पटाखों की रासायनिक संरचना को मंजूरी देने के आदेश दिए।
न्यायालय ने कहा कि देश में जितनी जल्दी हो सके हरित पटाखे बनाने का काम शुरू हो जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक वैधानिक निकाय पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन(पीईएसओ) को हरित पटाखों के सूत्रीकरण को मंजूरी देने और 15 मई तक इसे मंजूरी देने के लिए एक रिपोर्ट केंद्र को दाखिल करने के आदेश दिए।